राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) सांसद महुआ मोइत्रा को राहत प्रदान करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को रद कर दिया है।
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक व न्यायमूर्ति आर्य दत्त की खंडपीठ ने सोमवार को कृष्णानगर अदालत के इस मामले में दिए गए सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया।
साथ ही मुकदमे को विधाननगर की सांसद-विधायक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
महुआ के खिलाफ भारतीय सेना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसके अलावा महिलाओं को तुलसी माला, बुर्का और हिजाब पहनाने संबंधी उनकी कुछ टिप्पणियों को लेकर भी विवाद हुआ था।
इन्हीं आरोपों के आधार पर कृष्णानगर के एक निवासी ने अदालत में मामला दायर किया था।
आरोप लगाया गया कि महुआ ने महिलाओं की शालीनता भंग की, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और लोगों को भयभीत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान कृष्णानगर अदालत ने महुआ को कई बार समन जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। इसके बाद निचली अदालत ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। महुआ ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।














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