बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तारी अवैध, सुप्रीम कोर्ट बोला- पुलिस अधिकारियों पर हो ऐक्शन, National Hindi News


सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बिना लिखित कारण बताए किसी की भी गिरफ्तारी अवैध है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसपर भी ऐक्शन होना चाहिए।

प्रभात कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि लिखित में बिना कारण बताए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने लिखित रूप में गिरफ्तारी का कारण जानने को आरोपी का मौलिक अधिकार बताया और कहा कि अदालतों को व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रयास को नापसंद करना चाहिए।

लेनी होगी मजिस्ट्रेट की अनुमति

पीठ ने फैसले में कहा कि यदि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधान के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में नहीं बताया गया है, तो आरोपी की गिरफ्तारी गैर-कानूनी हो जाती है। इसमें यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच एजेंसी/पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है जिसकी पहली गिरफ्तारी रद्द कर दी गई तो संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।

पुलिस अधिकारी के खिलाफ हो विभागीय जांच

सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला शिरोमणि अकाली दल से जुड़े मुल्लांपुर डाखा निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जसकरणजीत सिंह की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित करते हुए दिया है। सिंह पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप थे और लिखित में कारण बताए बिना उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें निचली अदालत द्वारा जिसमें उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित करते हुए तुरंत रिहा करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि वरिष्ठ अधिकारी को आगे की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपनी होगी और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देना होगा। यदि जांच में पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल नतीजे आते हैं, तो अधिकारी की सर्विस बुक में एंट्री के साथ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की एक कॉपी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस प्रमुखों को भेजने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाद में आरोपपत्र दाखिल कर देने से भी गिरफ्तारी वैध नहीं हो जाएगी, जिसमें आरोपी को लिखित में आधार नहीं बताया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद-22 सभी मामलों में लागू होता है, जिसमें न सिर्फ आईपीसी/ बीएनएस या विशेष कानूनों के तहत अपराध भी शामिल हैं।

आरोपी को समझ में आनी चाहिए भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले अनुच्छेद 22 (1) के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के आधार ऐसी भाषा में होने चाहिए जिसे आरोपी समझ सके। गिरफ्तारी के कारणों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत दी जानी चाहिए। फैसले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की किसी भी कोशिश को अदालतें भी नापसंद करे और सख्ती से निपटे। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम अनुच्छेद-22 के तहत दिए गए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।



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